ऐसा इसलिए ताकि आयकर विभाग आपके लेन-देन पर नजर बनाएं रखें। नोटबंदी के साथ ही सरकार ने ये घोषणा की थी कि अगर आप अपने अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी जाएगी।
वहीं अगर आप 50,000 या इससे अधिक की रकम बार-बार बैंक में जमा करने या निकालने जा रहे हैं तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे। लोग बैंक को पैन कार्ड डिटेल देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि बैंक में जमा करा रहे है, लेकिन अब बैंकों की नजर 25000 से ज्याजा रमक बैंक में जमा करवाने वालों पर बनीं हुई है
देश में मौजूद ब्लैक मनी पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कदम के बाद लोगों को कैश की तंगी से तो जूझना पड़ रहा है लेकिन जानकार इस कदम को अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर भी मान रहे हैं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप लगातार लेन-देन करते हैं तो आपके लिए ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि PAN CARD से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
नोटबंदी के फैसले के बाद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बैंक में पैसे जमा कराने वालों पर खास नजर है। अब कोई कालाधन बैंक तक धोखाधड़ी स न पहुंचा पाए इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल के तहत प्रावधान 14बी में कई बदलाव किए गए हैं। मोटे तौर पर नए नियम के मुताबिक अब 50 हजार से ज्यादा हो या 2।5 लाख रुपए तक डिपॉजिट हो, सभी पर सरकार नजर रख रही है।
बता दें कि नोटबंदी के साथ ही सरकार ने ये घोषणा की थी कि अगर आप अपने अकाउंट में 2।5 लाख से ज्यादा रकम जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि 50 हज़ार या उससे ज्यादा की रकम भी बार-बार बैंक में जमा करने या निकालने पर बैंक इसका अलर्ट आईटी डिपार्टमेंट को भेज देगा। अगर बैंक आपकी इन हरकतों की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को देता है तो इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। बता दें कि पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें पैन कार्ड देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि कई बार बैंक अकाउंट में जमा करते हैं इसलिए अब 25 हज़ार से बड़े अमाउंट पर भी बैंक की नज़र बनी हुई है।
2. नियमों में बदलाव उन लोगों के लिए भी किए गए हैं, जिनके अकाउंट पैन कार्ड से अभी तक नहीं जुड़े हैं। ऐसे लोगों को अब 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। पैन कार्ड न होने पर पैसा जमा नहीं किया जाएगा।
3. अब से अगर आप बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक से एक दिन में 50 हजार रुपए से ज्यादा के बैंक ड्रॉफ्ट खरीदते हैं तो भी आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन होना अब जरूरी है।
4. अगर आप बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत होगी। इसमें जन धन अकाउंट शामिल नहीं है। यह नियम धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले बहुत से लोग एक नाम से कई अकाउंट खुलवा लेते थे और हर अकाउंट में अलग-अलग तरीके से पैसों का लेन-देन होता था। ऐसे में पैसों की ट्रांजैक्शन पर सरकार की पूरी नजर रहेगी।
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