नई दिल्ली। दीपावली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहां डीएनडी पर बिना रुकावट लोग आवाजाही कर सकेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अदालत में इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन चल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नहीं है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ओवर ब्रिज की लागत से ज़्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है। अदालत ने इन्हीं दोनों बिंदुओं पर यूपी सरकार और नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी से जवाब तलब किया था।
साल 2001 में डीएनडी पर वाहनों का संचालन शुरू हुआ था। इससे पहले इसको बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण व नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में 20 प्रतिशत मुनाफे सहित कई ऐसे बिंदु हैं जो सीधे तौर पर कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस समझौते को समाप्त कर डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजीडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन(फोनरवा) ने 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। टोल वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग की थी।
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