नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और दो अन्य निदेशकों की पैरोल को रद्द कर दी। इसके साथ ही उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया। अब अगली सुनवाई तक सुब्रत राय को जेल में रहना पड़ेगा। सुनवाई तीन अक्टूबर को होनी है। इससे पहले कोर्ट ने तीसरी बार उनकी पैरोल की अवधि को 23 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल ख़ारिज करते हुए तीस सितंबर तक जेल भेजने का आदेश दिया|
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुब्रत और अन्य को पैरोल देने की ‘अंतरिम व्यवस्था’ रद्द कर दी। इससे पहले बाजार नियामक सेबी के वकील प्रताप वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि सहारा द्वारा बाजार नियामक को दी गईं सभी संपत्तियां पहले ही आयकर विभाग द्वारा कुर्क कर ली गई हैं।
इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने तुरंत पैरोल रद्द करते हुए रॉय तथा दो अन्य निदेशकों को हिरासत में लेने और उन्हें तीन अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तक हिरासत में ही रखने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि लम्बे समय से तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत राय को मई में उनकी मां के निधन पर चार हफ़्ते के पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद तीन बार उनकी परोल बढाई गई।
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