इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को बहुचर्चित मथुरा जवाहरबाग कांड की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) से कराए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने विजय पाल सिंह तोमर की याचिका पर दिया।
क्या है पूरा मामला
विदित हो कि जवाहर बाग में उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुए सशस्त्र संघर्ष में 29 लोगों की मृत्यु हो गई थी जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक शामिल था। पीठ ने सुबह 10 बजे बहुचर्चित मथुरा जवाहरबाग कांड की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को इसके लिए एक विशेष दल गठित करने तथा अपनी जांच रिपोर्ट दो महीने के भीतर सौपने के आदेश दिए हैं।
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