चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की आज होने वाली मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। सूत्रों की मानें तो पहलवान गीता फौगाट को सरकार डी.एस.पी. के पद पर प्रोमोट कर सकती है। जबकि अम्बाला-पंचकूला पुलिस कमिश्नरी को भंग करने की सिफारिश भी कैबिनेट में हो सकती है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती समारोह के लिए नवम्बर महीने में बुलाए जाने वाले विधानसभा के विशेष सत्र पर भी मोहर लगाई जाएगी। इस कैबिनेट मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है।
राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मैडल पाने वाली गीता फौगाट को पूर्व की सरकार में डी.एस.पी. के बजाय इंस्पैक्टर पद पर नियुक्ति दी गई थी। जबकि उनके साथ के अन्य कई खिलाड़ियों को डी.एस.पी बनाया गया था। फौगाट ने इस मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश जारी किए थे। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में होने वाली आज की मंत्रिमंडल की बैठक में फौगाट मामले पर फैसला लिया जा सकता है।
विशेष सत्र के आयोजन पर होगी खास चर्चा
खट्टर कैबिनेट की बैठक में स्वर्ण जयंती समारोह के लिए आयोजित किए जाने वाले हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र पर खास चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से 3 व 4 नवम्बर को सत्र बुलाने का फैसला कर चुकी है। 3 नवम्बर को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में मौजूदा विधायकों के अलावा सभी सांसदों, पूर्व सांसदों व पूर्व विधायकों का संयुक्त सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 4 नवम्बर को विधानसभा में ही सत्र की कार्रवाई चलेगी।
स्वर्ण जयंती समारोह के लिए गठित होंगी कमेटियां
मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती समारोह के लिए एक खास कमेटी के गठन को मंजूरी दी जाएगी। समारोह 1 नवम्बर, 2016 से 31 अक्तूबर, 2017 तक मनाने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों से उनके विभागों से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार अपनी 2 वर्ष की उपलब्धियों का एक दस्तावेज तैयार करने पर भी चर्चा करेगी। बताते हैं कि इस समारोह को लेकर अलग-अलग मंत्रालयों की कमेटियों का गठन भी किया जा सकता है।
क्लीनिकल इस्टैब्लिशमैंट एक्ट भी एजैंडे में शामिल
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा क्लिनिकल इस्टैब्लिशमैंट एक्ट पर भी सहमति बन सकती है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश सहित कई प्रदेशों में यह एक्ट लागू है। इसके तहत एक परिषद का भी गठन होगा। इस एक्ट के तहत चिकित्सा से जुड़े सभी संस्थानों को अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद प्रदेश के सभी निजी नॄसग होम, अस्पताल व मैडिकल कालेज सहित सभी चिकित्सा संस्थान सरकारी नियंत्रण के दायरे में आ जाएंगे। खट्टर कैबिनेट की मीटिंग में अम्बाला-पंचकूला पुलिस कमिश्नरी को भंग किया जा सकता है।
अम्बाला-पंचकूला पुलिस कमिश्नरी हो सकती है भंग
सूत्रों की मानें तो यदि किसी तरह की कोई कानूनी बाधा सामने नहीं आई तो मंत्रिमंडल में भंग करने का फैसला लिया जा सकता है। पुलिस कमिश्नरी को भंग करने की मांग प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने उठाई थी।
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