सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपये देने का नया प्रावधान किया है. इतना ही नहीं पीड़ित परिवार को यह राशि तीन माह के भीतर मुहैया कराना अनिवार्य होगा.
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संसद की स्थायी समिति ने सरकार के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार ने 2016 को संसद में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2015 को पेश किया था. कई मुद्दों पर आम राय नहीं बन पाने के कारण विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था.
ख़बर है कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने जनवरी 2017 को संसदीय समिति के पास उपरोक्त प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी दे दी गई है. विधेयक में नए प्रावधान के अनुसार, यदि पीड़ित परिवार बीमा राशि से संतुष्ट नहीं है तो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में ज्यादा आर्थिक सहायता देने की अपील कर सकता है.
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पहले इतना मिलता था अब ज्यादा मिलेगा
विधेयक में बदलाव का सबसे अधिक फायदा गरीबों को होगा. अधिकांश गरीबों को बीमा कंपनी से 50,000 से 2,00,000 मुआवजा मिलता था. लेकिन अब 10 लाख रुपये मिलेंगे. इससे लोग काफी खुश नज़र आरहे हैं.
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