मध्यप्रदेश ने व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की नयी प्रतिक्रिया सामने आयी है. कोर्ट ने व्यापम घोटाले में फंसे छात्रों की ओर से दायर की गईं सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
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इसके साथ ही कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम में सामूहिक नकल के दोषी पाए गए 634 से अधिक छात्रों के दाखिले को रद्द कर दिया है.
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्र 2008-12 के लिए एमबीबीएस एडमिशन लेने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यापम के तहत 5 वर्ष के लिए MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्रों सहित सभी 634 छात्रों के एडमिशन रद्द हो गए हैं.
व्यापम घोटाले के सरगनाओं पर कसी जाये नकेल
व्यापम घोटाले से पर्दा उठाने वाले चिकित्सा अधिकारी आनंद राय ने कहा है कि सभी सरगनाओं पर नकेल कसनी होगी. उन्होंने कहा इस मामले में हाईप्रोफाइल लोगों के साथ जो सख्ती दिखाई जानी थी वो सरकार और लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिखाई गई.
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इसमें बच्चों को बलि का बकरा बना दिया गया, जबकि आरोपी हाईप्रोफाइल लोग और ऑफिसर्स जेल के बाहर हैं.
उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें बड़े लोगों और सरगनाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी देश में एक अच्छा संदेश जाएगा.
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