चेन्नई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक के तत्काल मैनेजर के साथ चार अन्य लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया.
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अभियुक्त पक्ष के अनुसार सीबीआई की एंटी करप्शन चेन्नई ब्रांच ने तत्काल वरिष्ठ मैनेजर, पी एस रामानारायण के साथ वरिष्ठ क्षेत्रीय मैनेजर एच बी सुब्रामणियन, अदयार ब्रांच के मैनेजर के वाई सुब्रामणियन के खिलाफ जांच करी. इन सबके साथ चेन्नई में ही मौजूद विभिन्न प्राइवेट फर्म्स के मालिकों के खिलाफ भी जांच की गयी.
इन सबके खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी. इन सभी अधिकारियों पर आरोप है की इन्होने फर्जी दस्तावेज़ लगा कर प्राइवेट फर्म्स को फ़ायदा पहुँचाया. इन सबने मिल के बैंक को 3.34 करोड़ का चूना लगाया. ट्रायल के दौरान ही रामानारायण की मृत्यु हो गयी, जिससे उनपर लगे सभी आरोप निरस्त हो गए.
सोमवार को सीबीआई केसेस के विशेष जज के वी वेंकटासामी ने के वाई सुब्रामणियन सहित प्राइवेट फर्म्स के मालिकों डी कलाईसेलवम और एन देवाराज को 2 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई. दो अन्य प्राइवेट फर्म्स के मालिक एस विजयकुमार और रवि को 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गयी. इसके साथ ही सभी पर कुल 14 लाख रुपये का जुरमाना भी लगाया गया. हालाँकि एच बी सुब्रामणियन को निर्दोष करार दिया गया है.
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