जीएसटी काउंसिल की कल हुई दूसरी बैठक में जीएसटी नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने 5 ड्राफ्ट नियम मंजूर किए। इसके तहत करदाता को 3 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। हालांकि सर्विस टैक्स पर लिए गए फैसले पर मतभेद कामय रहे। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18-20 अक्टूबर को होगी।
इस बैठक में टैक्स छूट पर अहम फैसला लिया गया जीसके तहत अगर जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स छूट जारी रही तो केंद्र और राज्य सरकार बजट से भरपाई करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टैक्स चुकाना होगा। जिन यूनिट को टैक्स छूट मिलती है उन्हें टैक्स वापस मिलेगा। टैक्स रिफंड का 58 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और टैक्स छूट का 42 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।
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इस बैठक में सर्विस टैक्स के बंटवारे को लेकर मतभेद कायम रहे। सर्विस टैक्स को लेकर पिछले बैठके के फैसले को मंजूरी नहीं मिली। राज्य सरकार सर्विस टैक्स देने वालों पर भी नियंत्रण चाहती है। बता दें कि पिछली बैठक में सभी सर्विस टैक्स पेयर्स को केंद्र के अधीन लाने का फैसला लिया गया था।
बता दें कि जीएसटी रूल्स के तहत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, इन्वॉइस की प्रक्रिया शामिल है। जिसके तहत टैक्स पेयर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भारत के टैक्स पेयर्स को 3 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) देना होगा। नॉन रेजिडेंट को कारोबार शुरू करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
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सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, टैक्सपेयर्स औऱ टैक्स अधिकारियों के बीच अधिकांश सवाल जवाब भी ऑनलाइन होगा। टैक्स का पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा सिर्फ 10 हजार रुपये तक का टैक्स नकद या चेक के जरिये दिया जा सकेगा।
इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी अब दूर नहीं है। सरकार चाहती है कि ड्राफ्ट जल्द से जल्द तैयार हो जाए। जी एस टी की 5 नियामावलियां मंजूर हो गई हैं। हम जी एस टी के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18-20 अक्टूबर को होगी जिसमें राज्यों के मुआवजे और सर्विस टैक्स के बंटवारे पर चर्चा होगी। एफएम के मुताबिक निवेश पर टैक्स छूट खत्म होगी।
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